
राणा सांगा पर बदजुबानी के खिलाफ सपा सांसद के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर। सनातन भारत का प्रतिष्ठित मेवाड़ राजवंश के कुल दीपक महाराणा सांगा पर राज्यसभा में विवादित बयान देने पर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर है।

सनातन धर्म रक्षा पीठ के चर्चित पीठाधीश्वर ठाकुर कौशल किशोर महाराज और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रीना सिंह ने संयुक्त रूप से न्यायालय में याचिका दायर कर आरोपी सांसद को दण्डित करने की मांग की है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के तहत दोनों ने मथुरा के विशेष एम एल ए, एम पी कोर्ट में वाद दायर कर मांग की कि आरोपित सांसद को कोर्ट में हाजिर कराकर माफ़ी मंगवाई जाये और दण्डित किया जाये।
वाद में याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि भारतीय इतिहास के ख्यातमान
व्यक्ति राजपूत शासक महाराणा संग्राम सिंह को डीफेम किया।
वाद में कहा गया कि सांसद ने राज्यसभा सेशन के दौरान अधिकृत रूप से बयान देकर भारत के महान योद्धा राणा सांगा को डिफेम किया। वाद में यह भी दावा किया गया कि सांसद का विवादित बयान गलत और ऐतिहासिक तथ्यों को भ्रमित करने वाला है जिससे देश का हिन्दू समुदाय आहत हुआ है।
उन्होंने दावा किया कि सांसद राष्ट्रीय हीरो को डिफेम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत आरोपी है जिन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी माँग की कि सांसद का राज्यसभा में राणा सांगा के खिलाफ दिए बयान को राज्यसभा के दर्ज बयानों में से विलोपित कराने का न्यायालय आदेश दे।
सनातन धर्म रक्षा पीठ के पीठाधीश्वर ठाकुर कौशल किशोर ने शाइनिंग टाइम्स को जानकरी दी कि विशेष कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने उनके वाद कि पहली सुनवाई की है और अगली तारीख 14 अप्रैल की निर्धारित की है।
गौरतलब है सांसद के बयानों से पीड़ित होकर ठाकुर कौशल किशोर ने कठोर बयान जारी किया है कि जो विवादित बयान देने वाले सांसद कि जबान कटेगा उसे वे ग्यारह लाख, एक हज़ार, एक सौ आठ रुपए का इनाम देंगे।
